जून 1, 2026 6:01 अपराह्न
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है, और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की, उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देन...