अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा कि अमरीकी संविधान, चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और कांग्रेस को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान राष्ट्रपति को चुनावों पर कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता।
राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे।