लंदन की अपीलीय अदालत ने आज एक फैसले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फलस्तीन एक्शन संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के निर्णय को वैध ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश सू कैर ने कहा कि यह समूह नागरिक अवज्ञा संगठन नहीं था, जैसा कि उसने दावा किया था। उन्होंने कहा कि समूह ने रक्षा कंपनियों और सैन्य ठिकानों की संपत्ति को नष्ट करने के लिए गुप्त इकाइयों का इस्तेमाल किया। इस फैसले ने फरवरी में तीन वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें संगठन पर प्रतिबंध को अनुचित माना गया था। ब्रिटेन सरकार ने जून 2025 में संगठन पर प्रतिबंध लगाया था।
News On AIR | जून 15, 2026 6:03 अपराह्न
लंदन की अपीलीय अदालत ने फलस्तीन एक्शन संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के निर्णय को वैध ठहराया