झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं जे.पी.एस.सी परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर, 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए चार सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन न्यायालय ने यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया।
न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद, याचिकाकर्ताओं और 11वीं और 13वीं जे.पी.एस.सी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित उन अन्य कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं।
न्यायालय ने 20 अगस्त को उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द करने वाली सरकारी अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियों को रद्द करने वाले आदेश पर भी रोक लगा दी थी।