नवम्बर 3, 2026 8:24 अपराह्न

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हरियाणा सरकार विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए नए नियम लागू करेगी

हरियाणा सरकार विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करने और उन्हें अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों पर अंकुश लगाने के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन अधिनियम-2025 के अंतर्गत नए नियम-2026 को मंजूरी दी गई है। इन नियमों का उद्देश्य युवाओं को धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों, अवैध विदेश भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों से बचाना है। साथ ही, ट्रैवल एजेंटों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

नए नियमों के अंतर्गत प्रदेश में काम करने वाले सभी नए और पहले से कार्यरत ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। प्रत्येक नए कार्यालय और शाखा के लिए अलग पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा, पासपोर्ट सेवाओं, टूर एवं ट्रैवल, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी और टिकटिंग जैसी प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग पंजीकरण जरूरी होगा। प्रत्येक सेवा श्रेणी के पंजीकरण के लिए पांच हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। पंजीकरण से पहले आवेदक का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य होगा।

आम नागरिकों की सुविधा के लिए एजेंटों को क्यूआर कोड युक्त डिजिटल पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। नागरिक क्यूआर कोड स्कैन करके एजेंट के पंजीकरण की वैधता और प्रामाणिकता की जांच कर सकेंगे।