दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की लत पैदा करने वाली डिज़ाइन संरचना का पता लगाने के लिए कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है। न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और अमित शर्मा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा को केंद्र सरकार से निर्देश लेने का निर्देश दिया और मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटोप्ले, एल्गोरिदम द्वारा तैयार किए गए फीड, नोटिफिकेशन और लाइक जैसी सुविधाओं को चुनौती दी गई है। ये चुनौतियां उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करती हैं और उन्हें फिर से उत्तेजित करती हैं, जिससे खासकर बच्चों में डिजिटल लत लगती है।