सितम्बर 18, 2026 5:34 अपराह्न

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CGST दक्षिणी दिल्‍ली के अधिकारियों ने लोहे और इस्पात के व्यापार से जुड़ी एक फर्म का किया भंडाफोड़

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर – सीजीएसटी की दक्षिणी दिल्‍ली के आयुक्त के कार्यालय ने लोहे और इस्पात के व्यापार से जुड़ी एक फर्म के मालिक को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट – आईटीसी के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा है। आरोपी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
 
वित्त मंत्रालय ने बताया कि मालिक को फर्जी चालानों के माध्यम से 25 करोड़ रुपये से अधिक के अमान्य आईटीसी के धोखाधड़ीपूर्ण लाभ, उपयोग और हस्तांतरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, फर्म ने कई फर्मों द्वारा जारी किए गए चालानों के आधार पर अमान्य आईटीसी का लाभ उठाया था। इनमें से कई फर्म अस्तित्वहीन, निष्क्रिय, निलंबित या रद्द पाई गईं। वहीं, कुछ आपूर्तिकर्ताओं के घोषित पतों पर कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। जांच में पता चला कि माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना ही आईटीसी का दावा किया गया था। इसके अलावा, बिना किसी संबंधित माल की आपूर्ति के जारी किए गए चालानों के माध्यम से इसे अन्य प्राप्तकर्ताओं तक भी पहुँचाया गया।