राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे पीछा करने और साइबर पीछा करने की घटनाओं की सूचना तुरंत दें।
पुणे में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ कई गंभीर अपराध पीछा करने से शुरू होते हैं, इसलिए उनका जल्द से जल्द रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है।
सुश्री राहटकर ने कहा कि पीछा करना और साइबर पीछा करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत दंडनीय अपराध हैं। उन्होंने बताया कि महिलाएं किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकती हैं और शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें संबंधित पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है।