राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए उसे पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी।
उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वह फिलहाल अस्थायी जमानत पर हैं जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में सात दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था।