कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।