मई 15, 2026 2:36 अपराह्न

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ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर के लिए पेड़ों की कटाई पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इससे प्रस्तावित परियोजना रुक गई। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी है और जल्द ही फैसला आने की संभावना है।

पीठ ने कहा कि ऐसे में यह उचित होगा कि चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य प्रतिवादियों को ट्रिब्यून चौक के किसी भी पेड़ को काटने से रोका जाए। हालांकि, पीठ ने कहा कि यह अंतरिम निर्देश याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। पीठ ने चंडीगढ़ के इस कदम को शहर की विरासत के खिलाफ भी बताया।