सरकार ने इस पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल- एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले संशोधित शुल्क की अधिसूचना जारी की है। वित्त मंत्रालय द्वारा कल जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क की दर ढाई रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर साढे़ आठ रुपये प्रति लीटर होगी। वहीं, एटीएफ के निर्यात पर शुल्क की दर साढे़ दस रुपये प्रति लीटर रहेगी।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि घरेलू खपत के लिए उपलब्ध पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मौजूदा उत्पाद शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह अधिसूचना आज से लागू हो गई है। ये दरें पिछली समीक्षा के बाद की अवधि के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय की गई हैं। इससे पहले, निर्यात शुल्क में बदलाव इसी माह पहली अक्टूबर को किया गया था।