नवम्बर 2, 2026 9:34 अपराह्न

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गोवा उच्च न्यायालय ने नाइटक्लब दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजे का निर्देश दिया

गोवा उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर 2025 को अर्पोरा के बर्च नाइटक्लब में आग लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 20-20 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा और उनकी कंपनी को मुआवजे की राशि अदालत में जमा कराने का आदेश दिया है। इस अग्निकांड में 20 कर्मचारियों और पांच पर्यटकों सहित कुल 25 लोगों की मृत्‍यु हुई थी।

उच्च न्यायालय ने इस घटना के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कंपनी पहले ही अपने कर्मचारियों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दे चुकी है। अब अतिरिक्त 20 लाख रुपये के मुआवजे में से पांच लाख रुपये 16 नवंबर तक और पांच लाख रुपये दिसंबर में जमा कराने होंगे। शेष 10 लाख रुपये 7 फरवरी 2027 तक जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

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