दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वत: सूचीबद्ध किया जाए।
दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पी.जी. इमारत ढ़हने के बाद ये याचिका दायर की गई। इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई है। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने कहा कि ऐसे निर्देश को अंतरिम चरण पर जारी नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि ऐसे मामले पर एक अन्य जनहित याचिका पर कल सुनवाई की गई थी।