सरकार ने टेलीविज़न चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय-सीमा हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला ‘केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994’ में संशोधन के बारे में राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की ज़रूरत महसूस की गई। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत में पे चैनल या फ्री टू एअर सहित सभी क्षेत्र काफी हद तक विज्ञापनों पर निर्भर है। मंत्रालय ने कहा कि पारंपरिक टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया के बीच बराबरी का मुकाबला नहीं था, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन की सीमा तय करने वाला कोई नियम नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मानना है कि टीवी इंडस्ट्री के अंदर और टीवी इंडस्ट्री तथा डिजिटल मीडिया के बीच बाज़ार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। टेलीविज़न के लिए विज्ञापन की समय-सीमा का नियम 2006 में ‘केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994’ के तहत लागू किया गया था।
News On AIR | अगस्त 15, 2026 7:02 पूर्वाह्न
सरकार ने टेलीविज़न चैनलों पर विज्ञापन के लिए 12 मिनट की समय-सीमा हटाने का निर्णय लिया