मई 21, 2026 1:00 अपराह्न

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किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लीनिकों द्वारा इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं: सरकार

सरकार ने कहा है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लीनिकों द्वारा इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल केवल मानव शरीर की सफाई करने, उसे सुंदर बनाने, उसकी आकर्षकता बढ़ाने और उसके रूप को बदलने के लिए किया जाता है।

कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। बिक्री और वितरण के लिए कॉस्मेटिक्स के निर्माण और आयात को कॉस्मेटिक्स नियम, 2020 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।