अप्रैल 17, 2026 1:19 अपराह्न

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छत्रपति संभाजीनगर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने 61 बाल विवाह रोके

महाराष्‍ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के महिला और बाल विकास विभाग ने पहली अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के दौरान 61 बाल विवाह पर रोक लगाई। इन 61 मामलों में से पांच में पुलिस शिकायत दर्ज की गई जबकि दो नाबालिग लड़कियों को संरक्षण और आश्रय प्रदान किया गया। अन्य मामलों में अभिभावकों से लिखित वचन लिए गए।

बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह दंडनीय अपराध है। ऐसे विवाहों की व्यवस्था करने में शामिल अभिभावकों, आयोजकों, मध्यस्थों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इस बीच अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की घटनाएं अधिक होने की संभावना है और विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध विवाह योजना की सूचना पुलिस, बाल संरक्षण प्रकोष्ठ या चाइल्ड हेल्‍पलाइन 1098 को दें।