ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन – ग्रामीण (विकसित भारत – जी-राम-जी) के अंतर्गत शिकायतों के निपटारे के लिए वर्ष 2026 के नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत शिकायतों के समाधान के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर समयबद्ध व्यवस्था की जाएगी।
मंत्रालय के अनुसार, कोई भी व्यक्ति योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए संबंधित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से, स्पीड पोस्ट, टेलीफोन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित डिजिटल माध्यम से शिकायत की जा सकेगी। प्राप्त शिकायतों की उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक डिजिटल पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करनी होगी।
नियमों के अनुसार, शिकायत की जांच सात कार्यदिवस के भीतर पूरी करनी होगी और शिकायत मिलने के 15 दिनों के भीतर उसका निपटारा करना होगा। तय समय में समाधान नहीं होने पर शिकायत को अगले उच्च स्तर के अधिकारी के पास भेजा जाएगा। शिकायत के निपटारे से संतुष्ट न होने पर अपील करने का भी प्रावधान किया गया है।
मंत्रालय ने कहा है कि इन नियमों से शिकायतों का निपटारा अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा तथा योजना के क्रियान्वयन में नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।