अगस्त 18, 2026 7:56 पूर्वाह्न

printer

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम में एसआईआर के लिए 2002 को आधार वर्ष तय करने में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्ष 2002 को आधार वर्ष निश्चित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्‍तक्षेप से इंकार कर दिया है। मुख्‍य न्‍यायाधीश सूर्यकांत तथा न्‍यायमूर्ति जॉयमाल्‍या बागची और वी.मोहना की खंडपीठ ने एक गैर-सरकारी संगठन की जनहित याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में निर्वाचन आयोग को वर्ष 2002 के बदले 1993 को आधार वर्ष मानने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्‍यायालय ने गौर किया कि निर्वाचन आयोग ने राज्‍यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया के लिए 2002 को समान रूप से आधार वर्ष माना है। इस  वर्ष ही मतदाता सूची का पिछला पुनरीक्षण हुआ था। हालांकि पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी तार्किक रियायत के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क कर सकते हैं।