सितम्बर 24, 2026 9:13 अपराह्न

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सेबी बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2026 को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड -सेबी ने आज हुई अपनी बोर्ड बैठक में पोर्टफोलियो प्रबंधकों और निपटान प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों में व्यापक संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अनुपालन को आसान बनाना, निवेश के अवसरों का विस्तार करना और नियामक ढांचे को सरल बनाना है।

मुंबई में आयोजित अपनी 215वीं बैठक में, सेबी बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2026 को मंजूरी दी, जो मौजूदा 2020 के विनियमों का स्थान लेगा।

नए विनियमों के तहत, पोर्टफोलियो प्रबंधकों को आईपीओ और ऋण बाजार में प्राथमिक निर्गमों में निवेश करने की अनुमति होगी।

विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं -डीपीएमएस को भी ग्राहक की सहमति से, ग्राहक की प्रबंधित परिसंपत्तियों (एयूएम) के 10 प्रतिशत तक निवेश-योग्य, गैर-परिवर्तनीय असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति होगी।

नए ढांचे में मानकीकृत निवेश प्रबंधन समझौते और डिजिटल प्रकटीकरण दस्तावेजों का प्रावधान भी होगा, साथ ही विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए समय-सीमाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा।