सितम्बर 24, 2026 7:22 अपराह्न

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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निधि कंपनियों के कामकाज को लेकर लोगों के लिए परामर्श जारी किया

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निधि कंपनियों और उनके कामकाज के संबंध में लोगों के लिए एक परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने विशेषरूप से अधिक लाभ देने के वादे की पृष्ठभूमि की समुचित जांच के बिना निवेश संबंधी निर्णय लेने के प्रति आगाह किया है। 
 
कंपनी अधिनियम, 2013 और निधि नियम, 2014 के अंतर्गत निधि कंपनियां कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से विनियमित होती हैं और केवल अपने सदस्यों से ही जमा स्वीकार करती हैं और उन्हें ऋण देती हैं।
 
मंत्रालय ने कहा कि जांच में पाया गया कि कई निधि कंपनियां अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पूर्णतः पालन नहीं कर रही हैं। निधि कंपनियों में जमा राशि, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से बीमाकृत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि कंपनी के धोखाधड़ी का शिकार होने पर जमा राशि की वसूली बहुत कठिन हो सकती है।