अगस्त 5, 2026 7:23 अपराह्न

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हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली आपूर्ति से जुड़े दो महत्वपूर्ण विनियमों में किया संशोधन

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली आपूर्ति से जुड़े दो महत्वपूर्ण विनियमों में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार अनुबंधित मांग से 10 प्रतिशत तक अधिक बिजली उपयोग करने पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। जबकि पहले स्वीकृत लोड से 5 प्रतिशत से अधिक मांग होने पर भी बिजली शुल्क पर 25 प्रतिशत सरचार्ज लगाया जा रहा था। यह संशोधन विशेष रूप से उन औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी साबित होगा, जिनके यहां मौसमी, उत्पादन संबंधी अथवा अन्य अस्थायी कारणों से बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार यदि मांग 110 से 115 प्रतिशत के बीच रहती है तो कुल बिजली शुल्क पर 20 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा, जबकि 115 प्रतिशत से अधिक मांग होने पर पहले की तरह 25 प्रतिशत सरचार्ज लागू रहेगा। संशोधित नियमों के अनुसार  यदि कोई उपभोक्ता बिना वोल्टेज स्तर बदले अपना लोड कम कराता है तो उसे केवल निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये होगी।