जुलाई 20, 2026 9:48 अपराह्न

printer

मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने पेश किया समान नागरिक संहिता विधेयक-2026

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विधेयक पर कल चर्चा होगी।

इससे पहले कल मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह की अनुमति नहीं होगी। तलाक की प्रक्रिया कानून के अनुसार होगी। महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा।

लिव-इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही विवाह का पंजीकरण ग्रामीण स्तर तक अनिवार्य किया जाएगा। आदिवासी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

सर्वाधिक पठित
सम्पूर्ण जानकारी arrow-right

कोई पोस्ट नहीं मिला