सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर-आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि कंम्पयूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है।