अप्रैल 19, 2026 1:22 अपराह्न

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पंजाब: बेअदबी विरोधी जागत जोत श्री गुरु ग्रन्‍थ साहिब सत्‍कार संशोधन विधेयक-2026 को मिली स्‍वीकृति

पंजाब के राज्‍यपाल गुलाब चन्‍द क‍टारिया ने बेअदबी विरोधी जागत जोत श्री गुरु ग्रन्‍थ साहिब सत्‍कार संशोधन विधेयक-2026 को स्‍वीकृति दे दी है। उनका समर्थन मिलने से यह विधेयक अब औपचारिक रूप से प्रभावी हो गया है। इससे राज्‍य इस विधेयक के प्रावधानों को तत्‍काल प्रभाव से लागू कर सकेगा।

पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया पोस्‍ट पर आज हस्‍ताक्षरित फाइल की एक प्रति साझा कर इसकी पुष्टि की।

यह विधेयक गुरु ग्रन्‍थ साहिब के विरुद्ध बेअदबी और बेअदबी की साजिश से जुड़े जागत जोत श्री गुरु ग्रन्‍थ साहिब सत्‍कार अधिनियम-2008 का एक संशोधन है। इसमें 25 लाख रुपये के जुर्माने के साथ दस वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है।

इससे पहले, इस विधेयक को पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल को सर्वसम्‍मति से पारित किया था।