ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने इस वर्ष मार्च महीने में राज्यसभा के चुनाव के दौरान बीजू जनता दल – बी.जे.डी और कांग्रेस द्वाारा दायर की गई क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। उन्होंने कहा कि शिकायतें अस्पष्ट और आधारहीन थीं। अध्यक्ष ने बताया कि दस्तावेज़ और जमा किए गए डिजिटल साक्ष्य उचित तरीके से सत्यापित या प्रमाणित नहीं थे। बी.जे.डी ने आठ विधायकों को अयोग्य ठहराया था। वहीं, कांग्रेस ने इसी प्रकार की याचिका तीन विधायकों के विरूद्ध दायर की थी।