जुलाई 29, 2026 8:12 अपराह्न

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महाराष्ट्र: स्कूल परिसर से 50 मीटर के दायरे में अधिक वसा, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध

महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने स्कूल परिसर से 50 मीटर के दायरे में वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा वाले प्रसंस्कृत और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि बच्चों में स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए इस आदेश को पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा।

ये दिशानिर्देश सभी सरकारी सहायता प्राप्त और किसी भी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों पर लागू होते हैं। इस तरह के लगभग 1 लाख 8 हजार स्कूलों में लगभग 2 करोड़ विद्यार्थी अध्ययन करते हैं।

उन्होंने कहा कि स्कूल कैंटीन, छात्रावास की रसोई, मध्याह्न भोजन की रसोई और खाद्य आपूर्तिकर्ताओं को अनिवार्य खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

स्कूल प्रमुखों और स्थानीय अधिकारियों को नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश 22 महीने की उम्र से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों पर लागू होते हैं।