झारखंड उच्च न्यायालय ने कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी सीजीएल परीक्षा और इसके आधार पर की गई नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2026 को सीआईडी जांच रिपोर्ट और उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शनों का हवाला देते हुए परीक्षा और नियुक्तियां रद्द कर दी थीं।
न्यायालय ने कहा कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच जारी रहेगी, लेकिन गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर सभी चयनित उम्मीदवारों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले से करीब एक हजार 932 उम्मीदवारों की सरकारी नौकरी बरकरार रहेगी।