जून 18, 2026 1:38 अपराह्न

printer

एफएसएसएआई ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य-योग्य और जंग-रोधी चाकू इस्तेमाल करने के निर्देश दिए

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-एफ.एस.एस.ए.आई. ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों की रख-रखाव और प्रसंस्‍करण के दौरान केवल खाद्य-योग्य और जंग-रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें।

खाद्य नियामक ने बताया कि कुछ खाद्य व्यवसायों को खाद्य पदार्थों के रख-रखाव और प्रसंस्‍करण के दौरान जंग लगे, क्षतिग्रस्त चाकू या किसी अन्य प्रकार से अनुपयुक्त काटने के उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया गया है। एफ.एस.एस.ए.आई. के अनुसार, ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार का अनुपालन न करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।