कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि अदालत ने पहले उन्हें कोलकाता के एस.एस.के.एम. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों से जांच कराने का निर्देश दिया था। लेकिन उनके वकील ने बताया कि वह ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को सात दिन के भीतर फैसला देने के लिए फिर से कलकत्ता उच्च न्यायालय भेज दिया था।
आज की सुनवाई में बनर्जी के वकील ने दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में उन्हें पहले विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी है। वहीं, राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं और विदेश यात्रा से जांच प्रभावित हो सकती है।