जुलाई 20, 2026 5:57 अपराह्न

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कोलकाता उच्च न्यायालय ने TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी से संबंधित याचिका खारिज की

कोलकाता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की, नेत्र उपचार के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। उन पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नफरत भरे भाषण देने का आरोप है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के वकील ने अपने मुवक्किल को विदेश में नेत्र उपचार के लिए यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

हालांकि, न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने विदेश यात्रा की याचिका खारिज कर दी। इसके बजाय, उन्होंने बनर्जी को पहले कोलकाता स्थित सरकारी एस.एस.के.एम. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सलाह दी।