अप्रैल 17, 2026 2:24 अपराह्न

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पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत देने और अग्रिम जमानत बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने असम के मुख्‍यमंत्री की पत्‍नी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्‍पणी के लिए राज्‍य में दर्ज प्राथमिकी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने और ट्रांजिट अग्रिम जमानत अवधि बढाए जाने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। पीठ ने श्री खेड़ा से अग्रिम जमानत के लिए असम के सक्षम न्‍यायालय में याचिका दायर करने को कहा है। न्‍यायमूर्ति माहेश्‍वरी की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने स्‍पष्‍ट किया कि अगर क्षेत्राधिकार न्‍यायालय कार्य नहीं कर रही है तो मामले की तत्‍काल सुनवाई के लिए अनुरोध किया जा सकता है जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।