सितम्बर 16, 2026 9:52 अपराह्न

printer

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 25,000 प्रति माह किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा। सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11 हजार 339 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। श्री वैष्णव ने कहा कि संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी।
 
श्री वैष्णव ने कहा कि 2004 से 2014 तक ईपीएफओ की वेतन सीमा अपरिवर्तित रही, जिसे सितंबर 2014 में बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया था। श्री वैष्णव ने बताया कि वर्तमान निर्णय इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सीमा को 25 हजार रुपये तक बढ़ा देता है, जो पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वेतन वृद्धि, बढ़ती आय और औपचारिक रोजगार के विस्तार को दर्शाता है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।