उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से एक बड़ा परिवर्तन प्रभावी होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकरी अरबी और फ़ारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 पहली जुलाई से प्रभावी नहीं रहेंगे। राज्य सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम के अंतर्गत एक नई व्यवस्था लागू की है।
नए ढांचे के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए मान्यता प्रदान करने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिेश्चित करने का उत्तरदायी होगा। नई व्यवस्था में मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध और फ़ारसी समुदाय के शैक्षणिक संस्थान सम्मिलित किए जाएंगे। सभी संस्थानों को लिखित मानक का अनुपालन करने तथा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
राज्य सरकार के अनुसार नए ढांचे का उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करना है।