सितम्बर 10, 2026 10:26 अपराह्न

printer

ट्राई ने टीवी विज्ञापनों पर लगी 12 मिनट की सीमा को रद्द किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण-ट्राई ने आज टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि से संबंधित सेवा गुणवत्ता मानक विनियमों को निरस्त करने वाले विनियम-2026 जारी किए हैं।

इनके अंतर्गत 14 मई 2012 को जारी टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि से संबंधित सेवा गुणवत्ता मानक विनियम-2012 को निरस्त किया गया है। इन विनियमों में किसी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान एक घंटे में अधिकतम 12 मिनट विज्ञापन प्रसारित करने की सीमा निर्धारित की गई थी। इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य विज्ञापनों की निर्धारित अवधि की निगरानी और इसे लागू करना था।

अब इन विनियमों को निरस्त कर दिया गया है, ताकि इस वर्ष 21 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा टेलीविजन चैनलों के लिए निर्धारित 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने के फैसले के अनुरूप नियम बनाए जा सकें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटा दी थी। यह कदम टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण बदलावों, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के बढ़ते विकल्पों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसका उद्देश्य टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करना है।