सर्वोच्च न्यायालय ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और मंत्री पी. नारायण के खिलाफ अमरावती विकास योजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित आपराधिक मामले को रद्द करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अमरावती भूमि मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उसका निर्णय अन्य मामलों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के कहने पर शुरू की गई थी और कोई भी किसान शिकायत लेकर आगे नहीं आया है। पीठ ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयाँ अदालतों में नहीं लड़ी जानी चाहिए।