सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग को, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली ग्राम समितियों के चुनाव 27 सितंबर को एक ही चरण में कराने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह निर्देश त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामानी के पूरे चुनाव को एक ही चरण में कराने के सुझाव के बाद दिया।
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अटॉर्नी जनरल के सुझाव से सहमति जताई।