सर्वोच्च न्यायालय ने आज कर्नाटक से कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश का पालन करने को कहा। प्राधिकरण ने तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने का कर्नाटक को निर्देश दिया था। न्यायालय ने प्राधिकरण से स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने संबंधी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश को लागू करने की मांग की गई थी।
पीठ ने कर्नाटक से 12 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश के अनुपालन के बारे में उसका पक्ष जाना। तमिलनाडु की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त को होगी।