सितम्बर 17, 2026 10:40 पूर्वाह्न

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ईपीएफओ के लिए अनिवार्य वेतन सीमा 15 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये हुई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य सुरक्षा राशि सीमा के लिए मासिक वेतन 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ की वित्तीय सुरक्षा के दायरे में आएंगे। सरकार पर इसका सालाना करीब 11,339 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से लागू होगी।

श्री वैष्णव ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच ईपीएफओ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया गया था। इस फैसले से अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि बचत और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।