अक्टूबर 1, 2026 9:36 अपराह्न

printer

सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्‍टैग की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष की

सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशानिर्देश कल से लागू होंगे। पिछले दिशानिर्देशों के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था।