सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशानिर्देश कल से लागू होंगे। पिछले दिशानिर्देशों के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था।
News On AIR | अक्टूबर 1, 2026 9:36 अपराह्न
सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष की