सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। यह छूट इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स-बी.ए.एस को भी दी गई है। यह भी कहा कि इससे पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और संप्रभु धन कोष जैसे दीर्घकालिक निवेशकों के लिए स्थिर और व्यवस्थित रूप से विदेशी पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित होगा।
मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य परिचालन संबंधी जटिलताओं को कम करना, बाजार पहुंच को सरल बनाना और अग्रणी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के समान अधिक सुगम निवेश अनुभव प्रदान करना है।