निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें, दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के फार्म -6 में गैर-कानूनी रूप से और एकतरफा बदलाव किये हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के फार्म-6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में एसआईआर से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।