सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशानिर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि यह तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा।
News On AIR | मई 27, 2026 4:55 अपराह्न
मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा-निर्देशों पर निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है: सर्वोच्च न्यायालय