दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनज़र नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं, राइड-हेलिंग, खाद्य वितरण, लॉजिस्टिक्स तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को भी निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने परिचालन को आवश्यकतानुसार विनियमित करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। यातायात पुलिस ने सभी संबंधित पक्षों से निषेधाज्ञा प्रभावी रहने तक लागू प्रतिबंधों का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की है।
News On AIR | जुलाई 24, 2026 7:48 अपराह्न | The Delhi Traffic Police
दिल्ली यातायात पुलिस ने निषेधाज्ञा के मद्देनज़र नागरिकों को अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी