अगस्त 28, 2026 8:59 अपराह्न | R.G. Kar case

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने CBI को आर. जी. कर मामले की जांच तीन सप्ताह में पूरी करने का आदेश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो- सीबीआई को आर जी कर अस्पताल दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच तीन सप्ताह के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने सीबीआई की चार सप्ताह में जांच पूरी करने की याचिका खारिज कर दी है।

आज सीबीआई ने न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष आर जी कर मामले से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब इस मामले की सुनवाई 24 सितंबर को होगी। अगस्त 2024 में अस्पताल में पीजीटी द्वितीय वर्ष की डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। न्यायालय ने इस मामले में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।