जुलाई 20, 2026 6:32 पूर्वाह्न

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नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर-मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों से कानून का सम्मान करने, किसी भी अनधिकृत सभा और मार्च में भाग न लेने और सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और संरक्षा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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