जुलाई 29, 2026 9:34 पूर्वाह्न

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गृह मंत्रालय ने एसएसबी भर्ती नियम, 2026 अधिसूचित किए, 50 प्रतिशत ग्रुप ‘सी’ पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित

गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल-एसएसबी के लड़ाकू सामान्य ड्यटी समूह ‘सी’ पदों की भर्ती के लिए नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। यह अधिसूचना सहायक उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी), हेड कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) पदों के लिए वर्ष 2011 में जारी भर्ती नियमों का स्थान लेगी। नए नियम इस महीने की 27 तारीख से लागू हो गए हैं।

अधिसूचना के अनुसार, कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पुनर्नियोजन और पुरस्करों के माध्यम से की जाएगी। पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। इसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती दो चरणों में होगी। पहले चरण में नोडल बल पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती करेगा। दूसरे चरण में खुली प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें शेष पचास प्रतिशत रिक्तियों के साथ-साथ पहले चरण में खाली रह गए पदों को भी भरा जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की जबकि बाद के बैच के अभ्यर्थियों को तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी।