कर्मचारी भविष्य निधि संगठन- ईपीएफओ ने माफी योजना-2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना छह महीने की अवधि तक लागू रहेगी। यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं।
मंत्रालय के अनुसार, पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
छूट प्राप्त भविष्य निधि एक नियोक्ता-प्रबंधित पीएफ योजना है जो अपने भविष्य निधि योगदान को सीधे ईपीएफओ में जमा करने के बजाय एक निजी ट्रस्ट के माध्यम से आंतरिक रूप से संचालित करती है।