लद्दाख के राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश की सभी पंचायत हलकों में 21 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा की है। आयोग 26 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
उम्मीदवार दो नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच तीन नवंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार पांच नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 21 नवंबर को होगा और पूरी चुनाव प्रक्रिया 30 नवंबर तक संपन्न कर ली जाएगी।
आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। आयोग ने लद्दाख में पंचायती राज संस्थाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।