दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो-आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया।
इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था। बाद में उनका शव एक नाले में मिला था।